गणतंत्र दिवस को लेकर निर्वाचन आयोग का शख्स निर्देश : जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि होंगे लेकिन भाषणों की सीमा तय

न्यूज़लाइन नेटवर्क, रायपुर ब्यूरो
रायपुर :
गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राभिनंदन कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित की जाती है परंतु जब किसी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तब वहां ऐसे आयोजनों में जनप्रतिनिधियों पर या तो पाबंदी लगा दी जाती है या शख्स शर्तों के साथ थोड़ी छूट दी जाती है। ठीक ऐसा ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने शख्ती के साथ गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर सूचना निर्देश निम्न बिंदुओं में जारी किया गया है:-

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी समारोहों में आदर्श आचरण सिं कड़ाई से पालन किया जावे।

राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री राज्यों के मंत्री / सांसद / विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे किन्तु शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत / छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा किन्तु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री/मंत्री/सांसद / विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि / अतिथि के रुप में उपस्थित हो सकेंगे।

ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रुप में शामिल नहीं हो सकेंगे।

गणतंत्र दिवस के अवसर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनैतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाये जा सकेंगे । 5. गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार-प्रसार ना हो।

त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका कार्यव है वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे।

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