न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट

सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ इंटक के हुए निर्वाचन 31 मार्च 2024 के विरुद्ध बीरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा एक याचिका औद्योगिक न्यायालय में दायर की गई थी। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए 19 जून 24 को रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज एंजियन को यथावत रखते हुए लाल पुष्पराज सिंह को संगठन का महासचिव मानते हुए बीरेंद्र सिंह बिष्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। आरसीएसएस के महामंत्री लाल पुष्पराज सिंह ने इसे मजदूर दिवस के दिन आए इस फैसले को मजदूरों की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पूरे एनसीएल में कामगारों के बीच जैसे ही फैसले की जानकारी लगी, बधाईयों का तांता लगा रहा।
एनसीएल में कोर्ट का फैसला आने से इंटक का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इससे मजदूर आंदोलन को और ज्यादा बल मिलेगा। संघ के महामंत्री लाल पुष्पराज सिंह ने संगठन की ओर से सभी कामगार साथियों को श्रमिक दिवस की बधाई दी है।