दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी प्रवक्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब किया है। यह मामला बीजेपी प्रवक्ता द्वारा ध्रुव राठी के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि राठी ने अपने एक वीडियो में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अदालत ने ध्रुव राठी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। मानहानि का यह मामला बीजेपी प्रवक्ता ने उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के आरोप में दायर किया है। इस मामले में अदालत ने प्राथमिक सुनवाई के बाद ध्रुव राठी को तलब किया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें अदालत में उपस्थित होने को कहा है।
दिल्ली की अदालत ने ध्रुव राठी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 26 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि प्राथमिक सुनवाई के बाद यह पाया गया कि ध्रुव राठी के वीडियो में की गई टिप्पणी से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ध्रुव राठी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता, बीजेपी प्रवक्ता, ने अपनी याचिका में कहा है कि ध्रुव राठी ने जानबूझकर उनके खिलाफ अपमानजनक और असत्य बातें कही हैं, जिससे उनकी छवि खराब हुई है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राठी की टिप्पणियों का उद्देश्य राजनीतिक द्वेष और व्यक्तिगत प्रतिशोध था।
अदालत ने इस मामले में ध्रुव राठी को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने द्वारा किए गए दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें। अदालत ने दोनों पक्षों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है, ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके और निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।
यह मामला सोशल मीडिया पर सक्रिय ध्रुव राठी और बीजेपी प्रवक्ता के बीच विवाद का हिस्सा है, जिसमें राठी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने वीडियो में गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई है।