पुलिस के अभद्र व्यवहार एवं पेशा कानून के उल्लंघन के तहत तेमेलवाडा के ग्रामीण जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

पुलिस के अभद्र व्यवहार एवं पेशा कानून के उल्लंघन के तहत तेमेलवाडा के ग्रामीण जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

न्यूजलाइन नेटवर्क , सुकमा ब्यूरो

कोंटा : जिला सुकमा ,कोंटा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंतागुप आश्रित ग्राम तेमेलवाड़ा में ग्राम के पूर्वजों द्वारा खुदाई कर रखा गया गिट्टी को चिंतागुपा के थाना प्रभारी ने बिना सहमति के जबरन सप्लाई करवाते नजर आए। सन 2001 के पूर्व ठेकेदार बबलू द्वारा तेमेलवाड़ा के ग्रामीणों को 40MM गिट्टी हाथों फोड़वाया गया था जो की उसका मूल्य दर भी मजदूरों को नही दिया गया। जो अभी तक ग्राम वासियों द्वारा 40MM गिट्टी को सरंक्षित किया गया था। जो दिनांक 06/04/2024 को चिंतागुफा थाना प्रभारी श्री अनुराग सोनवाने और ठेकेदार अमर ने डब्बाकोंटा मार्ग निर्माण के लिए 40MM गिट्टी को अवैध रूप से ग्राम सभा अनुमति के बगैर ले जाया गया। तथा सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा रोक लगाने पर चिंतागुफा थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीणों पर मां बहन की गली गैलोज किया,तेरा नेतागिरी तेरा गान्ड में डाल, तेरा नेतागिरी चोदेंगे साले जेल भेज दूंगा इस प्रकार धमकी और दबाव डालकर 40MM गिट्टी उठाया गया। परंतु छ.ग. पंचायत उपबंध (अनुसूचित पर विस्तार) अधिनियम 1996 धारा 4(ट) (ठ) पैसा नियम 2022 के तहत ग्राम सभा क्षेत्र में अवैद खनन एवं संसाधन को रोकने हेतु ग्राम सभा के माध्यम से कार्यवाही कर सकती हैं। जो की पैसा कानून 1996 एवं पैसा नियम 2022 का खुला उलंघन किया जा रहा है। तेमेलवाडा के ग्रामीण को इस बात का डर है कि जो थाना प्रभारी द्वारा गाली गैलोज एवं धमकियां से पुलिस द्वारा हमे नक्सली आरोप लगाकर कही जेल ना भेज दे । ग्राम तेमेलवाड़ा के ग्रामीण कॉफी चिन्तित है।

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