नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी मामलों में बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
दूसरी ओर, CBI ने आरोप लगाया कि सरथ रेड्डी ने आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार में भाग लिया,इस पर कविता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार में उसके संपर्क हैं और वह कारोबार में उसकी मदद करेगी। इसने आगे आरोप लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने सरथ चंद्र रेड्डी से 25 करोड़ रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करने को कहा। कविता को आवंटित 05 खुदरा क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था,क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधान प्राप्त करने के लिए विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया।
CBI ने यह भी आरोप लगाया कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आपराधिक साजिश में उनकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी चाहिए।