“हर महीने 2500 रुपये की सरकारी सहायता! जानिए किस योजना से मिल रहा है ये खास लाभ और कैसे करें आवेदन”

केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है, जो विभिन्न लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाई गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए होती हैं, कुछ बुजुर्गों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए। इसके अलावा, केवल केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी इस प्रकार की योजनाएं चलाती हैं।

भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है और इसमें आवेदन कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।

 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत राज्य के निराश्रित बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता बच्चों की शिक्षा और पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से अब तक कई बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है, और यह योजना निराश्रित बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं।

 कौन से बच्चे होते हैं लाभार्थी

इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माता, पिता, या दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अनुदान की राशि सीधे बच्चों के बैंक खाते में जमा की जाती है, और हर तीन महीने में यह राशि उनके खाते में भेजी जाती है।

 लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, उन बच्चों को जो अपने माता-पिता को खो चुके हैं, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल अपने स्कूल का पहचान पत्र प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह योजना केवल उन बच्चों के लिए उपलब्ध है जो स्कूल में अध्ययनरत हैं।

 योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है कि जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, उन्हें शिक्षा और पोषण में कोई बाधा न आए। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। इसके लिए बच्चों के पास बैंक खाता, स्कूल एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, और माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

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