ब्यूरो गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट
गाज़ीपुर से बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की तर्ज पर राहत दिए जाने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।