अगर आपकी गाड़ी पर लिखी है शायरी या नाम, तो तुरंत हटाएं! नहीं तो भरना पड़ेगा 5000 का भारी जुर्माना!

जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं, आपने तरह-तरह की गाड़ियों को देखा होगा। हर गाड़ी की एक नंबर प्लेट होती है, जो उस गाड़ी की पहचान के लिए आवश्यक होती है। लेकिन आजकल, कई लोग इस नंबर प्लेट को सजाने और फैंसी बनाने की होड़ में हैं। कुछ लोग खास नंबर लेने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि उनकी गाड़ी का नंबर आकर्षक या अनूठा दिखे। वहीं, कई लोग अपनी नंबर प्लेट को ऐसा डिज़ाइन करवाते हैं कि वह किसी नेमप्लेट की तरह दिखती है, जिससे उसमें नंबर की बजाय किसी नाम या अन्य जानकारी का प्रदर्शन होता है।

गाड़ियों पर नंबर प्लेट की जगह पर कुछ लोग अपना सरनेम (उपनाम) लिखवा लेते हैं, जबकि अन्य अपनी जाति, धार्मिक पहचान या कोई विशेष कोट्स लिखवाते हैं। वहीं, कुछ लोग तो शायरी तक लिखवा लेते हैं। ये सब देखने में भले ही आकर्षक लगता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह सब अवैध है? अगर आपने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई गलत या अनुचित जानकारी, जैसे नाम, जाति, शायरी या कोट्स लिखवाया है, तो ट्रैफिक पुलिस इसका चालान काट सकती है।

गाड़ियों पर शायरी या अन्य अनुचित शब्दों पर पाबंदी

अक्सर आपने ट्रकों, टैक्सियों या अन्य गाड़ियों पर तरह-तरह की शायरियां या संदेश लिखे देखे होंगे। इनमें से कुछ रोमांटिक होती हैं, तो कुछ हास्यास्पद या अश्लील होती हैं। ये शायरियां कुछ समय पहले तक आम बात मानी जाती थीं और लोग इसे मजाक या कला के रूप में लेते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में, ट्रैफिक पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाई है। यदि किसी वाहन पर इस तरह की शायरी या अन्य आपत्तिजनक शब्द लिखे मिलते हैं, तो पुलिस वाहन मालिक या चालक का चालान काट सकती है।

कन्नौज पुलिस की कार्रवाई

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सड़कों पर चलने वाले कई वाहनों को रोककर उनके ड्राइवरों को हिदायत दी कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी पर शायरी लिखना अवैध है। इसके साथ ही, जिन वाहनों पर पहले से ही शायरी लिखी हुई थी, उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि गाड़ी पर कोई भी अनुचित या अश्लील सामग्री लिखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ वाहन मालिकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया, जबकि कई का चालान काटा गया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, गाड़ियों पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, जाति, धर्म से संबंधित प्रतीक या कोई अशोभनीय सामग्री लिखना पूरी तरह से अवैध है। यह नियम सड़क सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए बनाया गया है। अगर कोई वाहन चालक ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम के अनुसार, गाड़ी पर जाति, धर्म या अन्य कोई असामान्य जानकारी प्रदर्शित करना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए नियम और जुर्माना

2023 में लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, अब गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी चीज़ लिखना भी पूरी तरह से अवैध है। यह नियम देश में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यदि किसी वाहन पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई जानकारी, जैसे कि जातिसूचक शब्द या धर्म का प्रतीक, नंबर प्लेट पर लिखा हुआ पाया जाता है, तो वाहन मालिक को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इस तरह के सख्त नियम न केवल समाज में अनुशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की धार्मिक या जातिगत भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

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