देखें,पीएम आवास में रिश्वत की शिकायत कब कहां कैसे करें

न्यूज़लाइन नेटवर्क, सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों से अपील किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति के नाम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशि मांग करता है तो सीधे पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करायें। पीएम आवास काम में रिश्वत की शिकायत 07768299529 पर कार्यालय समय पर करें। इस तरह हितग्राहियों से अपील है कि अपने परिवार का स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण करें।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें 2011 (SECC) के सर्वे अनुसार पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृत की जाती है जिसमें सबसे पहले आवास साफ्ट में हितग्राहियों का पंजीयन करना रहता है। पंजीयन के लिए हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाईल नम्बर आधार सहमति प्रपत्र एवं शपथ पत्र जनपद पंचायत द्वारा आवास साफ्ट में पंजीयन किया जाता है, फिर जिला पंचायत से आवास स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति पश्चात् 4 किश्तों में 1.20 लाख एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है।जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत शेष PWL- 19040, GANY-2132, आवास प्लस-28477 का आवास स्वीकृत होना है, जिसमें आवास स्वीकृति कराने के लिए किसी अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी,जनप्रतिनिधि आदि को किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना है।

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