आतंक से मुक्ति : रंगा बिल्ला सहित सात को हत्या और लूट कांड में मिली उम्र कैद की सजा

राजकुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ मथुरा

मथुरा। नगर के चर्चित सर्राफा हत्याकांड में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। स्‍पेशल जज ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के कुल 9 दोषियों को सजा सुनाई। इसमें रंगा, बिल्ला और चीनी समेत 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि दो अन्‍य को दस-दस साल की सजा दी गई है।
बता दें कि 15 मई 2017 को सर्राफा कारोबारी मयंक चेन के यहां नामजद आरोपियों ने एक सनसनीखेज लूटकांड को अंजाम दिया था. लूट के दौरान रंगा और बिल्ला ने सर्राफा कारोबारी मेघ और विकास अग्रवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. इस वारदात में दो अन्य लोग भी घायल हुए थे।
शहर के ह्रदय स्थल होली गेट पर दिनदहाड़े हुई इस घटना ने दहशत फैलाकर रख दी थी. लाखों की लूट और सर्राफा हत्याकांड के बाद रंगा और बिल्ला गैंग सुर्खियों में आया था।
आगरा, अलीगढ़ और हाथरस की जेलों में बंद इन लोगों को मथुरा कोर्ट में पेश किया गया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्‍पेशल जज ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने हत्या, लूट, जानलेवा हमले और अवैध असलाह के मामलों में राकेश उर्फ रंगा ,नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, सौरव यादव, विष्णु सोनी, हर्षवर्धन ,महेश यादव इन सातों को आजीवन कारावास ₹ 20-20 हजार रुपए जुर्माना, शेष दो बदमाश लखन माहोर और आदित्य को 10- 10 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
पीड़ित पक्ष व स्थानीय निवासी और सर्राफा व्यापारियों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। वहीं आरोपियों के अधिवक्ता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने को कहा है।

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