आजमगढ़ 10 जुलाई– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि चक आपत्तियों एवं गलतियों के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि कब्जा परिवर्तन सत्यापन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात धारा-52 का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों का मिलन कार्य पूर्ण कर आकार पत्र 41 लिखना प्रारंभ करें। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामों में निगरानियां प्राप्त होने के पश्चात उसका निस्तारण सुनिश्चित करते हुए धारा-52 का कार्य प्रारंभ करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित ग्रामों की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करें तथा वाद की प्रभावी पैरवी कर निस्तारण का प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक के मुकदमों को प्रत्येक दशा में प्रभावी पैरवी कर दो माह के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर का कोई मुकदमा लंबित नही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर पुराने मुकदमों में सहयोग के लिए अनुरोध कर निस्तारण कराया जाए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अभिलेखों को संरक्षित करने, त्रुटियों को सही करने, अनावश्यक आपत्तियों को हटाने एवं चकबंदी कार्यों को मौके पर जाकर करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी श्री विनय कुमार गुप्ता एवं चकबंदी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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