
कैरी बेग की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का आदेश
स्टेट हेड- मनोज कुमार शर्मा :
मैनपुरी।बीते दो वर्ष पूर्व विद्युत विभाग के टी जी 2 के पद पर तैनातअमित कुमार पुत्र श्यामेंद्र सिंह निवासी बरनाहल जिला मैनपुरी ने अपने साथी के साथ स्टेशन रोड मैनपुरी के रिलायंस ट्रेंड शो रूम से दो शर्ट एक टी-शर्ट खरीदी जिसके बिल का भुगतान 3147 हुआ। जिसमे 16 रु कैरी बैग के जोड़ दिये जब की उसने कैरी बेग नहीं खरीदा था कैरी बैग की 16 रु न देने के लिये उसने रिलायंस ट्रेड शो रूम के मैनेजर से बात कर कहा तो उससे उसने पूरा बिल देने को कहा जिसका विरोध अनिल कुमार द्वारा किया तो शो रूम के कर्मचारीयों उसके साथ अभद्रता पर उतारू हो गये। मजबूरी मे उसने फोन पे से आनलाइन बिल का भुगतान किया जिससे अमित कुमार काफ़ी परेशान हो गया। वह आपने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया से मिला और पूरा मामला बताया और अनिल कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से 30 मार्च 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम मैनपुरी में रिलायंस ट्रेंड शोरूम स्टेशन रोड मैनपुरी के मैनेजर के विरुद्ध कैरी बैग के 16 रुपए बिल जबरिया जोड़कर उसके द्वारा वसूल किए जाने की केस दर्ज कराया। उसने न्यायालय में कहा कि उसने दो शर्ट एक शर्ट खरीदी जिसका भुगतान उसके बिल में 16 रुपए कैरी बैग के रुपए जोड़ दिए जबकि कैरी बैग उसने नहीं खरीदा था। उसे जबरिया 16 रुपए कैरी बैग की वसूले गए जिससे उसकी सामाजिक क्षति, मानसिक वेदना हुई है। उसे उचित परितोष और वाद व्यय में दिलाए जाने की मांग की।
रिलायंस ट्रेंड शोरूम की संचालक ने आपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखते हुये खस की उसने कैरी बैग जबरिया नहीं दिया। अभद्रता की बात भी मना की दिए जाने की बात को न्यायालय में गलत बताया उसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में रिलायंस शोरूम की तरफ से कोई भी अधिवक्ता करना ही कोई मैनेजर उपस्थित हुआ। अनिल कुमार के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अनिल कुमार एक पढ़ा लिखा विद्युत विभाग का कर्मचारी है। उसने दो शर्ट, एक टी, शर्ट खरीदी उसका भुगतान किया और जो कैरी बैग जबरिया धनराशियों से वसूली गई जबकि उसने मैनेजर से को मना भी किया था। उसके बावजूद भी मैनेजर ने उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी उसने सबूत के रूप में बिल दाखिल किया आपने साथी की भी गवाही कराई जो उसके साथ शोरूम में उस दिन खरीदारी करने गया था।
अनिल कुमार के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय में रखे गए पक्ष से सहमत होते हुए जिला उपभोक्ता पारितोष आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडे सदस्य निकिता दास और नंदकुमार द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अनिल कुमार उपभोक्ता से कैरी बैग की वसूली की धनराशि 16 रु जो 30 मार्च 2022 से उसका भुगतान किया था वह 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से 45 दिन के अंदर भुगतान किया। अनिल कुमार को मानसिक परेशानी और शारीरिक शारीरिक परेशानी के लिए उसे ₹15000 तथा वाद खर्च के लिए ₹6000 का भुगतान 45 दिन के अंदर अदा करने का आदेश किया!
जिला उपभोक्ता आयोग के मंच ने सख्त चेतावनी के साथ आदेश मे लिखा है की विपक्षी शोरूम संचालक द्वारा जबरदस्ती करने एवं कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर करने के संबंध में चेतावनी देते हुए यह आदेशित किया कि विपक्षी 45 दिन के अंदर जिला उपभोक्ता फोरम आयोग में ₹2000 हर्जा जुर्माना स्वरूप जमा करें। यह जुर्माना राज्य सरकार के खाते में जमा करने का आदेश किया विपक्षी द्वारा जमा नहीं किया तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी!