गाजीपुर सैदपुर संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर की रिपोर्ट
गाजीपुर। खाद्य विभाग की तरफ से मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर जिले में अभियान चलाया गया था। इस दौरान लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक की ओर से जांच में 53 खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई थी। इनमें छेना, टाफी, सूजी, साबुदाना, तेल,खोवा, अन्नास का जूस, दूध, गुलाब जामुन, पनीर, बादाम पट्टी शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)-न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी (वि./रा.) अरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने विचार के बाद 53 वादों पर छह लाख एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। जिसमें कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना और अधिकतम 13 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। अर्थदंड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी। 53 लोगों के ऊपर लगे इस जुर्माने से जिले के कई दुकानदारों में खलबली मची हुई है।