फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी पाने के मामले में शिक्षक बर्खास्त

शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और वेतन रिकवरी कराई जाने की तैयारी
स्टेट हेड मनोज कुमार शर्मा
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में विकासखंड सुल्तान गंज के प्राथमिक विद्यालय नगला मिसुर के प्रधानाध्यापक हिरदेश कुमार को फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी पाने के मामले में बर्खास्त किया गया है। बीएसए ने जिला जांच समिति की जांच के बाद यह कार्रवाई की है, और अब उनके खिलाफ एफआईआर और वेतन की रिकवरी भी कराई जाने की तैयारी की जा चुकी हैं।

मामले के अनुसार, हिरदेश कुमार पर 6 महीने पहले फर्जी अभिलेखों के आधार पर नौकरी पाने की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उनका इंटरमीडिएट का अंक पत्र फर्जी है। बीएसए ने जांच के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट जिला समिति को भेजी, जिसमें जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला चयन समिति की 28 सितंबर को आयोजित बैठक में प्राचार्य डाइट राम मोहन शर्मा, बीएसए दीपिका गुप्ता, और अन्य सदस्यों ने हिरदेश कुमार को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। बीएसए दीपिका गुप्ता ने कहा कि इस शिक्षक की सेवा बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

शिक्षक की नियुक्ति 11 फरवरी 2009 को विशिष्ट बीटीसी 2007 के तहत हुई थी। अब इस मामले में बीएसए ने पुष्टि की है कि फर्जी अभिलेखों से नौकरी पाने वाले शिक्षक की 15 साल की सेवा के दौरान उठाए गए वेतन की रिकवरी कराई जाएगी। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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