न्यूज़लाइन नेटवर्क,रायपुर ब्यूरो
रायपुर : प्रदेश में खराब सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूण साव ने नाराजगी जताई उसके बाद कई मामलों को लेकर राज्य सरकार व विभागीय निर्देश पर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है व अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिनमें नेलसनार-कोडोली-मिरतुल – गंगालुर मार्ग कुल लंबाई 52.40 कि.मी. के कार्य के संबंध में गठित जॉच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पायी गई गड़बड़ीयों के गंभीर होने एवं संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत होने के कारण सड़क निर्माण में शासकीय राशि के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन देने एवं ठेकेदार / निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य | अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ीयों, गंभीर भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर शासकीय राशि के अपव्यय एवं जानबूझकर गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किये जाने के कारण बी. एल. ध्रुव तत्का कार्यपालन अभियंता, आर. के. सिन्हा, अनुविभागीय अधिकारी एवं जी.एस. कोड़ोपी, उपअभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण में BNS ( भारतीय न्याय संहिता), PCA (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) एवं अन्य सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करने विभाग ने निर्देश दिए हैं।
साथ ही लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर, अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाने की चेतावनी दी गई है।
वहीं मोवा ओव्हर ब्रिज रायपुर में डामरीकरण कार्य में शिकायत के संबंध में दिनांक 10.01.2025 को माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल पर गुणवत्ताहीन / खराबी पायी गई। इस संबंध में मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., सेतु परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा केन्द्रीय गुणवत्ता एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें औसत बिटुमिन कंटेंट, कंबाईन्ड डेन्सिटी, मटेरियल के ग्रेडेशन मानक स्तर से कम पाया गया। इस प्रकार कार्य अमानक स्तर एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किये बिना ही डामरीकरण का कार्य कराया जाकर कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंताओं द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम – 9 (1) (क) के तहत विवेक शुक्ला, कार्यपालन अभियंता, रोशन कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, राजीव मिश्रा, उपअभियंता, देवव्रत यमराज, उपअभियंता एवं तन्मय गुप्ता, उपअभियंता को निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया है।
इसी तरह नेलसनार – कोडोली – मिरतुल – गंगालुर मार्ग कुल लंबाई 52.40 कि.मी. के कार्य के संबंध में गठित जाँच दल, मुख्य अभियंता लोनिवि बस्तर परिक्षेत्र एवं अधीक्षण अभियंता, लोनिवि बस्तर मण्डल के साथ दिनांक 08.01.2025 एवं 09.01.2025 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न मुख्य कमियाँ पाई गई (1) मार्ग के निर्माण कार्य में कि.मी. 29.00 से 32.00 एवं 50/10 तक कुल 4.20 कि.मी. बी. टी. (OGPC + SEAL COAT) कार्य में अधिकांश जगह SEAL COAT उखड़ गये हैं, जो डी.एल.पी. 06/2025 तक में है । (2) कि.मी. 41 / 2 से 50 / 10 मार्ग के विभिन्न Furlong में 41/10, 42/2, 42/6, 42/8, 42 / 10, 43/2, 43/4, 43/8, 44/6, 44/8, 45/4, 45/6, 45 / 8, 45 / 10, 46 / 6, 47/2, 47 / 10 एवं 50 / 8 सड़क सतह SINK POTHOLES उत्पन्न हो गये है, जो डी. एल. पी. 06/2025 तक में है । (3) कि.मी. 28 / 4,30/6 एवं 40 /2 में पुल के एप्रोच स्लैब Inadequate thickness एवं बिना Reinforcement के Back filling material का Poor compaction होने से Settled हो गया है। इस प्रकार निर्धारित मानक एवं मापदण्ड का पालन किये बिना ही कार्य कराया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उपअभियंता द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम -9 (1) (क) के तहत आर. के. सिन्हा, अनुविभागीय अधिकारी एवं जी. एस. कोड़ोपी, उपअभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाने का निर्णय लिया गया है।