न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सोनभद्र ने समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं में शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान योजनान्तर्गत जिन दिव्यांगजनो की शादी-विवाह विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न हुये हो तो दम्पति में पति के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार व पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रूपये का अनुदान/पुरस्कार देने की योजना है। ऐसे दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान हेतु विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कराकर हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0-11 में जमा कराने का कष्ट करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम् संयुक्त फोटो, शादी-विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (स्वैच्छिक हैं), दिव्यांग प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित का), आय प्रमाण-पत्र (दम्पति में कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी न हो), अधिवास (निवास) एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी की आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), पति-पत्नी का संयुक्त खाता, पति-पत्नी का आधार, करार विलेख (10 रूपये के जुड़ी शियल स्टाम्प पेपर) तथा विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित ‘‘उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन’’ योजनान्तर्गत खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7 हजार 500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2 हजार 500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर किया जायेगा। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण-पत्र, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास, आधार की छायाप्रति, बैक पासबुक, गवाह-2 की आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर को ऑनलाइन अपलोड कराकर आवेदन प्रिन्ट करते हुए संलग्नको सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 11 में जमा करना होगा। जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि जिन दिव्यांगजनों को 03 वर्ष के अन्दर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण न मिली हो, ऐसे दिव्यांगजन कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण (ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैशाखी, नेत्रहीन दिव्यांगजनों के लिए स्मार्ट केन एवं जिन दिव्यांगजनों के हाथ/पैर कटे हैं।) ऐसे इच्छुक दिव्यांगजन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विका सभवन, कमरा नं0-11, लोढ़ी, रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र) से फार्म प्राप्त कर निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ ख्पासपोर्ट साईज दिव्यांगता प्रदर्शित एक फोटों, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण क्षेत्र के लिये 46 हजार 80 व शहरी क्षेत्र के लिये 56 हजार 460 वार्षिक तहसील द्वारा जारी), जाति प्रमाण-पत्र (अनु0 जाति0/अनु0जनजाति/पिछड़ी हेतु), निवास प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र (वोटर आई0डी0 कार्ड/हाई स्कूल मार्कशीट/यू0डी0आई0डी0कार्ड), आधार कार्ड, के साथ अपने विकास खण्डों से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्धित चिकित्सक से उपकरणों की संस्तुति कराने के पश्चात विभागीय वेबसाइट http://divyangjanup.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाईन कराकर हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करें।