प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को राशि वसूली नोटिस जारी, आवास निर्माण की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवासो को निर्माण नही करने वाले हितग्राहियो के अचल सम्पत्ति होगी कुर्क।

न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट

सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। ननि क्षेत्र के ऐसे प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को अचल संपत्ति से वसूली के लिए नोटिस जारी कर संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई प्राथमिक तौर पर की जा रही है। जिनके द्वारा राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया।आयुक्त डीके शर्मा ने ऐसे हितग्राहियों को नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। ननि आयुक्त डीके शर्मा ने बतया कि ऐसे हितग्राहियों को बार-बार आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। कई बार समझाइस भी दी गई की शासन द्वारा यह राशि आवास निर्माण के लिए भेजी गई। उक्त राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना है, किंतु हितग्राहियों द्वारा शासन से अनुदान राशि प्राप्त करने के पश्चात भी भवन का निर्माण पूर्ण नही किये जाने से, ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध राशि वसूली की नोटिस जारी की गई है। ननि आयुक्त के इस कार्रवाई से लापरवाह हितग्राहियों में हड़कंप मच गया है।
इन हितग्राहियों को वसूली के लिए जारी की गई नोटिस निगमायुक्त के द्वारा हितग्राही छोटे लाल कुशवाहा वार्ड क्रमांक 28, गोविंद प्रसाद साकेत, जीतलाल कुशवाहा, गंगा प्रसाद साकेत, रामबृज कुशवाहा, गुलाबी साकेत, प्रकाश नारायण दुबे, लाल चंद साकेत, राकेश कुमार, ज्वाला प्रसाद घोसिया पिता राम प्यारे घोसिया, बंधु कुशवाहा पिता सदोल कुशवाहा, गोलेन्दर साकेत, दिविध साकेत, फूलचंद नापित, रूप नारायण, लीलावती खैरवार, बोनी चौहान, माया राम साकेत, दयाराम साकेत, राजेश कुमार कुशवाहा, राम प्रसाद साकेत, राम प्रसाद शाहू, बृजलाल शाह तथा घरहु शाह सभी निवासी वार्ड क्रमांक 28 को नोटिस जारी करते हुये आवास निर्माण के लिए निर्देशित किया गया। निगमायुक्त ने कहा कि दी गई समय सीमा में अगर उपरोक्त हितग्राहियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया गया, तो संबंधितो के अचल सम्पत्ति को कुर्क कर राशि वसूली की कार्यवाही की जायेंगी। आयुक्त के इस कड़े निर्णय से विभाग का अमला भी सख्ते में है। साथ ही हितग्राही भी इधर-उधर भाग-दौड़ शुरू कर दिये हैं।

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