
रिपोर्ट- डा.बीरेन्द्र सरोज आजमगढ
आजमगढ़ 07 जुलाई– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर मा0 मुख्यमंत्री जी से संदर्भित शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न स्तर पर लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तायुक्त निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार विभिन्न वादों के शीर्ष 10 वादों को चिन्हित कर मौके पर जाकर दोनों पक्षों को बुलाकर सहमति से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि शिकायतकर्ता पुनःशिकायत ना करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी उप जिलाधिकारी अवशेष निगेटिव फीडबैक की रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी से संदर्भित आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर डिफॉल्टर एवं असंतोष जनक फीडबैक का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी वाद एक महीने से अधिक लंबित न रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि वादों के निस्तारण में हाई कोर्ट के आदेश एवं अधिनियम को कोट किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेश में वादी एवं प्रतिवादी के कथन को भी दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि योग्य आपत्तियों को ही स्वीकार किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में किसी भी कोर्ट में 5 साल से ऊपर का कोई भी मुकदमा लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण की पेंडेंसी को तत्काल खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम खतौनी में दर्ज खातेदारों सह खातेदारों के गाटा में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि महाधिवक्ता की वेबसाइट पर लंबित याचिका एवं निस्तारण हेतु लंबित प्रत्यावेदनों को प्रत्येक दशा में निस्तारित करते हुए एक सप्ताह के अंदर जीरो करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र किसी भी दशा लंबित न रहे। आरसीसीएमएस पोर्टल पर लंबित धारा 34 एवं धारा 67, धारा 24 धारा, 116 के वादों, धारा 80 के वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत निर्विवाद वरासत को अभियान चलाकर पूर्ण किया जाए ।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना, आरटीके, राजस्व ग्राम खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटा में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण आदि कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा तथा समस्त उप जिलाधिकारी उपस्थित रहे।