–अडींग की भातू कॉलोनी में की गई कार्यवाही
राजकुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ मथुरा
मथुरा। थाना छाता पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत गिरोह बनाकर अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से तैयार की गई अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। जिसकी अनुमानित कीमत 18,58,400 रुपये है। माफिया एवं गिरोहबंद अपराधियों द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना शेरगढ़ के गैंगस्टर अभियुक्त कमलेश पुत्र जंग सिंह निवासी भातू मौहल्ला अडींग थाना गोवर्धन के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित अवैध धन से मोहल्ला तुलसी नगर मौजा बालकपुर में बनाये एक पक्के मकान का निर्माण कराया गया था, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 16,48,000 रूपये थी व वाहन कार टैगो चार पहिया कीमत लगभग 1,93,900 तथा एक स्कूटी हीरो मैस्ट्रो दो पहिया कीमत लगभग 16,500 रुपये कुल संपत्ति लगभग 18,58,400 को कुर्क किया गया है। एडीपीसी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित दूसरी संगीन धाराओं में 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना छाता, नायब तहसीलदार अमोल गर्ग सदर बाजार, नायब तहसीलदार अवनीश कुमार गोवर्धन, एसआई हरेन्द्र सिंह थाना छाता, एसआई उत्तम चौहान थाना छाता, एसआई यूटी टिंकल राजौरा थाना छाता आदि थे।