स्टेट हेड मनोज कुमार शर्मा
मैनपुरी किशनी थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को स्पेशल जज पोक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत में दोषी करार देते हुए 10 साल की कारावास और 10 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने युवती खेत में घूमने गई थी, उसी दौरान दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
मामला किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा था। जहां के निवासी एक परिवार ने बीते 20 जून 2018 की घटना को आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि उनकी बेटी शाम के समय खेतों पर
कुछ काम के लिए गई थी तभी पहले से बैठे घात लगाए।
आरोपी सतपाल ने उसको दबोच कर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।चीखने-चिल्लाने पर आरोपी पीड़िता और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।
परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच-पड़ताल करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई स्पेशल जज पास्को एक्ट जितेंद्र मिश्रा की अदालत में हुई, जिसमें बड़ी विवेचक, चिकित्सक, और पीड़िता ने गवाही दी।
पीड़िता की गवाही और गवाहों और सबूत को मद्देनज़र रखते हुए अदालत में सत्यपाल को दुष्कर्म करने का दोषी पाया, जितेंद्र मिश्रा ने सत्य पाल को 10 साल की सजा के साथ उसके ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद आरोपी को अदालत से जेल भेज दिया।