दो लोगों की हत्या के मामले मेंअदालत ने दोनों पक्षों के 15 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा

23वर्ष बाद मिल सकी हत्या में शामिल दोषियों को सजा
स्टेट हेड मनोज कुमार शर्मा

मैनपुरी।स्पेशल जज ईसी एक्ट जय प्रकाश की अदालत में 23 साल पहले जमीन के विवाद को लेकर हुई पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच झगड़े और गोलीबारी में हुई दो लोगों की हत्या के मामले में फैसला सुनाया दोनों पक्षों के 15 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

यह विवाद जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर हुआ था। घटना 4 फरवरी 2001 की है। जब गांव मुलू (धरमंगदपुर) में फेरन सिंह और सोबरन सिंह के बीच जमीन को लेकर पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक पक्ष के हेम सिंह की मौत हो गई। फेरन सिंह तथा रामवीर सिंह घायल हो गए। फेरन सिंह ने सोबरन सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

बाकी लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की

दूसरे पक्ष की ओर से नगला तेज के विश्राम सिंह की मौत हुई थी। विश्राम सिंह की बहन ईश्वरि देवी ने फेरन सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

जांच के दौरान कुछ लोगों के नाम मुकदमे से हटा दिए गए थे, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।

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