न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट

सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। जिला सत्र न्यायाधीश हितेंन्द्र सिंह सिशोदिया के निर्देश में व जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन के मार्गदर्शन में एवं तहसील सरई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षवर्धन राठौर के नेतृत्व व उपस्थिति में पैरालीगल वालंटियर शिवप्रसाद साहू द्वारा आज दिन रविवार को नगर परिषद सरई वार्ड क्रमांक 14 घोघरा पूमावि प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरई मंचासीन रहे।
मुख्य अतिथि बतौर मंचासीन तहसील सरई न्यायाधीश हर्षवर्धन राठौर ने उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए नि:शुल्क विधिक सेवा मोटर एक्ट, साइबर अपराध जमीनी विवाद, पति-पत्नी भरण-पोषण सहित अन्य कानूनी जानकारी दी। आगे उन्होंने कहा कि आजकल छोटे-छोटे घरेलू विवादों के चलते लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते है। जबकि आपसी सहमति और समझौता अपने ग्राम पंचायत स्तर में कर के निपटा लेना चाहिए। छोटे-छोटे विवादों को बहुत बड़ा नही बनाना चाहिए क्योंकि उससे आपका और कोर्ट दोनों का समय बेकार जाता है।
वही उन्होंने पाक्सो एक्ट अधिनियम 2012 की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। कार्यक्रम में शामिल सहायता समूह की माताएं-बहनें, एडवोकेट जागेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजदू रहे।