अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल व ट्यूबवेल में बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कलेक्टर ने जारी किए आदेश।

न्यूजलाइन नेटवर्क – चितरंगी संवाददाता – आदर्श तिवारी

चितरंगी/सिंगरौली। सिंगरौली जिले में अनुपयोगी खुले बोरवेल और ट्यूबवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और नियंत्रण करने के लिए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी चंद्र शेखर शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश पूरे सिंगरौली जिले में आगामी आदेश तक लागू किया है। आदेश के तहत सभी उपखण्ड दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में अनुपयोगी और खुले बोरवेल तथा ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित करेंगे और उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिन बोरवेलों का अब उपयोग नहीं हो रहा है या जिनमें मोटर नहीं लगी है, उन्हें मजबूत ढक्कन से बंद किया जाएगा। इसके लिए संबंधित भूमि स्वामी, किसान और संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार, जिले में अनुपयोगी खुले कुओं और बावड़ियों को भी सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी और नगर निगम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।इस कार्रवाई के अंतर्गत सभी संबंधित निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे नवीन नलकूप खनन की जानकारी, खनन मशीनों का पंजीयन और ठेकेदारों की जानकारी संधारित करें और इसकी निगरानी सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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