अवैध रिफिलिंग से सम्बन्धित सामग्री किया गया बरामद।

न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट
सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश। घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध तरीके से गैस निकालकर अमानक श्रेणी के छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचें जाने की शिकायत की संज्ञान में लेते हुए 08 मई.2025 को श्री ध्रुव गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी, सोनभद्र, हर्ष गुप्ता, क्षेत्रीय विकय प्रबन्धक आई०ओ०सी०एल०, पृथ्वीराज क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सोनमद्र, मैं निर्मल सिंह पूर्ति निरीक्षक म्योरपुर एवं स्थानीय थाना शक्तिनगर की पुलिस बल जिसमें सम्मिलित सदाशिव राय उपनिरीक्षक तथा विरेन्द यादव हेड कांस्टेबल की संयुक्त टीम के साथ अनपरा शक्तिनगर मार्ग पर पीब्डलू मोड शक्तिनगर में स्थित रवि सी०एस०सी० सेन्टर पर आकस्मिक छापेमारी कर अवैध रिफिलिंग से सम्बन्धित सामग्री बरामद किया गया। मौके पर बरामद गैस सिलेण्डर एवं रिफिल वस्तुएं जिसमें आईओसीएल कम्पनी के कुल घरेलू गैस सिलेण्डर 81, आईओसीएल कम्पनी के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 10, एचपीसीएलध्बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर 06, एचपीसीएल ध् बीपीसीएल के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर 06, मानकध्अमानक श्रेणी के छोटे गैस सिलेण्डर 11, रिफिलिंग संयंत्र वासुरी 05, रिफीलिंग हेतु प्रयोज्य इलेक्ट्रिक मीटर ०१ (एक) जिसमें रेगूलेटर पाइप आदि लगा पाया गया। चरामद घरेलू गैस सिलेण्डरों में 60 गैस सिलेण्डर खाली एवं 27 गैस सिलेण्डर आंशिक भरे हुये एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों में से 01 खाली, 14 आंशिक भरा हुआ तथा 01 पूरा भरा हुआ पाया गया। इसी प्रकार अमानक श्रेणी के 06 सिलेण्डर खाली तथा मानक श्रेणी के 05 सिलेण्डर खाली मौके से बरामद किये गये। मौके पर तैयार की गयी गैस सिलेण्डर की तौल तकपट्टी एवं अन्य उल्लेखित वस्तुओं का विवरण संलग्न है। सीएससी सेन्टर पर रिफिलिंग कार्य कर रहे व्यक्ति जिन्होंने पूछताछ में स्वयं को उक्त सी०एस०सी० का प्रबन्धक बताते हुये नाम पूछे जाने पर कृष्ण कुमार पुत्र मधु कुमार बताया गया। पूछताछ में यह भी बताया गया कि रिफिलिंग का कार्य रविशंकर गुप्ता पुत्र राजदेव गुप्ता निवासी शक्तिनगर द्वारा किया जाता है। अन्य उपस्थित लोगों द्वारा भी मौके पर अवगत कराया गया कि सी०एस०सी० के संचालक रविशंकर गुप्ता है। गैस रिफिलिंग कार्य के सम्बन्ध में अन्य जानकारी या वैध कागजात मांगे जाने पर कृष्णा उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, काफी इन्तजार के बाद कथित सी०एस०सी० के संचालक रविशंकर मौके पर उपस्थित नहीं हुए न ही अपने प्रतिनिधि के द्वारा ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इतने व्यापक पैमाने में विभिन्न कम्पनियों के घरेलू/व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, मानक/अमानक श्रेणी के छोटे सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग सामग्री यथा बांसुरी (रिफिलर यंत्र) तथा इलेक्ट्रिक मोटर का मौके से बरामद होना तथा बरामद सिलेण्डरों में से कई सिलेण्डरों का आंशिक रूप से भरा पाये जाने से प्रतीत होता है कि सी०एस०सी० संचालक रविशंकर एवं उनके प्रबन्धक कृष्ण द्वारा आपसी साढ़-गाढ़ कर अनियमित तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डर का कालाबाजारी के नियत से अवैध संग्रहण कर रिफिलिंग के माध्यम से खुले बाजार में मुनाफाखोरी की नियत से विकय किया जा रहा है। इस प्रकार भी रविशंकर गुप्ता पुत्र राजदेव गुप्ता एवं कृष्ण कुमार पुत्र मधु का उपरोक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप मौके से बरामद उल्लिखित सामग्री को अधिग्रहित करते हुए कब्जे में लेते हुए मे० स्वतंत्र परासी इण्डेन गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वे अपनी अभिरक्षा में विभिन्न सामग्री को यथावत सुरक्षित रखेंगे एवं मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेंगे। सी०एस०सी० सेन्टर द्वारा घरेलू एवं अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रिफिलिंग यन्त्रों के माध्यम से अवैध रिफिलिंग के कार्यों में संलिप्त रविशंकर पुत्र राजदेव गुप्ता एवं कृष्ण कुमार पुत्र मधु कुमार निवासी शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 पंजीकृत कराने हेतु जिलाधिकारी के अनुमति 09 मई,2025 को प्राप्त कर ली गयी है। जिलाधिकारी के अनुमति आदेश के कम में रविशंकर पुत्र राजदेव गुप्ता एवं कृष्ण कुमार पुत्र मधु कुमार, निवासी शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।