कानून की जानकारी रखना चाहिए, ताकि बेवजह आपको कोई परेशान न कर सके — हर्षवर्धन

गोरा पंचायत हाईस्कूल में आयोजित हुई विधिक साक्षरता शिविर।

न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट

सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। स्थानीय नालसा की कार्ययोजना अनुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली हितेंन्द्र सिंह सिशोदिया के निर्देश में एवं तहसील सरई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षवर्धन राठौर के नेतृत्व व उपस्थिति में पैरालीगल वॉलेंटियर शिवप्रसाद साहू ने आज दिन शनिवार 07 जून को शासकीय हाई स्कूल गोरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करवाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरई मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार सरई वित्त खनुआ डीके सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत सरपंच रामसजीवन शाह। मुख्य अतिथि बतौर मंचासीन तहसील सरई न्यायाधीश हर्षवर्धन राठौर ने अपने उद्बोधन में नि:शुल्क विधिक सेवा, जमीनी विवाद, पति-पत्नी का भरण पोषण, मोटर एक्ट, साइबर अपराध सहित अन्य कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। आगे उन्होंने कहा कि आज-कल आने-जानें घरेलू विवादों के चलते लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जबकि आपसी सहमती से अपने ग्राम पंचायत स्तर में निपटा लेना चाहिए। छोटे-छोटे विवादों को बड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे आपका और कोर्ट दोनों का समय बेकार जाता है। आगे कहा कि लोगो को अपराधों से दूर रहना चाहिए।
कानून की जानकारी रखना चाहिए, ताकि बेवजह आपको कोई परेशान न कर सके। कार्यक्रम में शामिल ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव, पंच गणमान्य नागरिक एवं विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक-शिक्षिका मौजूद रहे।

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