
धर्मेंद्र मिश्रा, न्यूज़लाइन नेटवर्क, प्रतापगढ़ :
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ और लोकप्रिय जनहित सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर नीरज कुमार बरनवाल अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरस्वती मां की प्रतिमा पर अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्ज्वलित किया । इस अवसर पर अपर जिला जज ने महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करते हुए कहा कि कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग परीक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य में लिप्त कोई पाए गए तो प्रथम बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड एवं द्वितीय बार पर 5 वर्ष की सजा एवं आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, पास्को एक्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है एवं अपराधी को इसके लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि संविधान में समानता का अधिकार मिला है महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं है । घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को उसी घर में निवास का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून बनाए गये है। उन्होंने कहा कि संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जिले में वृद्धावस्था आश्रम की व्यवस्था के संदर्भ में लोगों को जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि नारी संघ की महिलाएं लोगों को उनके अधिकारों के बारे मे जागरूक करेंगी ताकि लोग शोषण से बच सकें । अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्रों में आगे आ रही है उन्होंने नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी दिया , सिविल जज दिवानी लालगंज अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि आज शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्रों में लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं ।महिलाओं के शिक्षित होने से परिवार, समाज एवं देश आगे बढ़ेगा । इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता जेल विजिटर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि महिलाओं को वैवाहिक विवादों में जहां मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराने का अधिकार है वही अलगाव की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता पाने का अधिकार प्राप्त है ।उन्होंने प्री लिटिगेशन प्रक्रिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबन्ध में विस्तार से जानकारी दिया ।इस अवसर पर नारी संघ की लीडर रुकशाना ने नारी संघ के गठन का उद्देश्य बताया और संगठन गीत प्रस्तुत किया गया । इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी इन्दू प्रकाश श्रीवास्तव ने ज़न कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे विस्तार से बताया । इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी राम सूरत सोनकर ने महिला हेल्प लाइन और साइबर क्राइम के बारे मे विस्तार से जानकारी दिया । कार्यक्रम का संचालन पी एल वी राम प्रकाश पांडेय ने किया, आभार पीएलवी अधिवक्ता निरंजन प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नायाब तहसीलदार लालगंज, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालगंज, नीलेश तिवारी पैनल एडवोकेट जिला , मीना, अखिलेश, अफसरून, सरिता आदि लोग मौजूद रहे।