राजकुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ मथुरा
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले सभी 15 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई योग्य माने गए सभी 15 मुकदमों निरस्त किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी मुकदमों की चार महीने चली बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले मुकदमा स्वीकार योग्य हैं।
फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने लगभग 1600 पेज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उपासना अधिनियम 1991 में वक्फ बोर्ड अधिनियम और लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष दमदारी से रखेगा।
मामले को सिर्फ लटकाना चाहता है मुस्लिम पक्ष
ईदगाह सर्वे स्टे वाले केस की अपील में अगले सप्ताह सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के पोषनीय वाली अपील में सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाना चाहिए था लेकिन वह मामले को लटकाना चाहता है। वह समय-समय पर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करता है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है।