माननीय न्यायालय संज्ञान लेकर जनता को दोहरी वसूली से राहत दिलाए
रिपोर्ट – अखलेश जैन, गौरझामर/सागर :
सागर/ नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति करो की वसूली में अधिभार से छूट देने के नाम पर न्यायपालिका और आम जनता को गुमराह करने का काम किया है। माननीय न्यायालय को इस मामले में स्वत संज्ञान लेकर नगर निगम के खिलाफ कार्यवाही करते हुए शहर की जनता को इस अवैध वसूली से राहत दी जाना चाहिए।
यह बात नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष तथा मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ कटारे ने कही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नगर निगम द्वारा बीती 13 जुलाई को आयोजित वृहद लोक अदालत के माध्यम से गत वर्ष का बकाया संपत्ति कर जमा करने वालों को अधिकार से छूट देने की सूचना समाचार पत्रों में जारी की थी। जिसके अनुसार 50 हजार तक के संपत्ति कर पर अधिकार में 100% 50 हजार से 1 लाख तक की संपत्ति कर पर 50% तथा 1 लाख से ऊपर के संपत्ति कर पर अधिभार में 25% छूट दी जाना थी।