न्यूज़लाइन नेटवर्क, मुंगेली ब्यूरो
मुंगेली : विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले निर्वाचन व्यय का लेखा त्रुटि रहित प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टोरेट स्थित जनदर्शन कक्ष में दोपहर 12 बजे से 01 बजे तक विधानसभा लोरमी एवं मुंगेली के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होता है।
प्रत्याशियों के द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने तथा उसके साथ दाखिल किये जाने वाले फॉर्म एवं शपथ पत्रों में विभिन्न प्रकार त्रुटियां की जाती है। निर्वाचन व्यय का लेखा त्रुटि रहित प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय की जानकारियां दी जाएंगी तथा निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने, अपूर्ण रूप से दाखिल करने, निर्धारित तरीके से दाखिल न करने अथवा सही लेखा न दर्शाने के परिणाम के बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया जाएगा। उन्होने निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।