
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना भू अधिग्रहण धांधली देवसर का मामला।
न्यूजलाइन नेटवर्क – ब्यूरो रिपोर्ट
सिंगरौली/ मध्य प्रदेश। ललितपुर -सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के देवसर भू अधिग्रहण मुआवजा वितरण मे हुई धांधली मामले मे ग्राम छिवा निवासी के दाखिल याचिका पर 28 जनवरी को हाई कोर्ट जबलपुर मे तलब हुए सिंगरौली कलेक्टर को न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए लैंड होल्डर को ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया साथ ही चेतावनी दिया यदि भुगतान नही होता है तो सिंगरौली कलेक्टर के साथ भू अर्जन अधिकारी पर एफआईआई दर्ज हो।
ग़ौरतलब हो कि ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना के भू अधिग्रहण के मुआवजा वितरण मे हुई व्यापक धांधली से पीड़ित देवसर के ग्राम छीवा निवासी चित्रसेन उर्फ़ शास्त्री द्विवेदी का मुआवजा किसी और को दे देने के मामले मे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन की याचिका पर हाई कोर्ट जबलपुर के नायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सिंगरौली कलेक्टर को 28 जनवरी को हाई कोर्ट मे स्वयं उपस्थित होकर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय के आदेशानुसार सिंगरौली कलेक्टर हाई कोर्ट मे उपस्थित हुए जहाँ कलेक्टर सिंगरौली की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को पढ़ते ही न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल कलेक्टर सिंगरौली पर फायर हो गये और कलेक्टर की क्लास लगाने लगे। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा की कलेक्टर की सराफत तब होता कि वह स्वीकार करते कि वास्तविक जमीन मालिक के भू अधिग्रहण की राशि किसी दूसरे को दे दिया है। न्यायमूर्ति यहीं नही रुके बल्कि फटकार लगाते हुए कहा कि आप सरकार है तो क्या, कुछ भी करेंगे। किसी की जमीन पर जिस पर उसका नाम नही दाखिल ख़ारिज। उसका मकान मान कर मुआवाज दे देंगे।
न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कलेक्टर को फटकारते हुए निर्देश दिया कि भू मालिक को ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। भुगतान नहीं होने की स्थिति मे कलेक्टर व भू अर्जन अधिकारी सिंगरौली पर एफआईआर दर्ज हो। इस बीच कलेक्टर के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के बचाव मे कहा गया कि भू मालिक की जमीन मे दूसरे व्यक्ति द्वारा मकान बनाने के कई मामले सिंगरौली मे रहे हैं। यह सुन कर न्यायमूर्ति अग्रवाल अधिवक्ता व कलेक्टर पर फायर हो गये और कहा कि सहमति से किसी के जमीन पर यदि कोई घर बनाता है तो वह उसका मालिक नही हो सकता। सिंगरौली मे खुला भ्रष्टाचार हैं। वहां सी बी आई से जाँच करवा कर कड़ी जिम्मेदार सम्बंधित पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
इस मामले मे हाई कोर्ट ने कलेक्टर लगी फटकार:- देवसर निवासी चित्र सेन द्विवेदी का मुआवजा राशि गलत सहमति से स्टाम्प मे लिखवाकर दबाव मे दूसरे व्यक्ति दुर्गा शंकर को भू अर्जन अधिकारी ने भुगतान कर दिया था और बाकि एवार्ड की कुल राशि का भुगतान अभी तक कलेक्टर द्वारा नही किया है के मामले मे हाई कोर्ट जबलपुर ने कलेक्टर सिंगरौली को फटकार लगाया. उक्त कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और याचिका कर्ता की ओर से द्वय अधिवक्ता एल पी मिश्रा व अरुण द्विवेदी ने भी इसकी जानकारी को साझा किया। उक्तशय की जानकारी याचिका कर्ता के अधिवक्ता एल पी मिश्रा व अरुण द्विवेदी ने दी।