न्यूजलाइन नेटवर्क – चितरंगी संवाददाता – आदर्श तिवारी

चितरंगी/सिंगरौली। सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने आगामी बोर्ड और अन्य परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सिंगरौली जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश 07 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत, बिना सक्षम स्वीकृति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और प्रेशर हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। विशेषकर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक इन यंत्रों का उपयोग पूर्णतः निषेध रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-223 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा। कलेक्टर ने इस आदेश को आम जनता के हित में बताया है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी आपत्ति या आवेदन जिला दण्डाधिकारी के पास प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया है।