16 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर रहेगा प्रतिबंध — कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश।

न्यूजलाइन नेटवर्क – चितरंगी संवाददाता – आदर्श तिवारी

चितरंगी/सिंगरौली। सिंगरौली वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर चन्द्र शेखर शुक्ला ने जिले के समस्त जलाशयों में मछली मारने, उसके विनिमय और परिवहन पर 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के अंतर्गत लागू किया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में एक वर्ष तक का कारावास अथवा ₹5000 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट (मछली शिकार) नहीं करेगा। हालांकि यह प्रतिबंध उन छोटे तालाबों या जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा जिनका कोई संपर्क नदी या नाले से नहीं है।प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और मछलियों के संरक्षण में अपना सहयोग दें।

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