आबकारी टीम सरसीवां ने मुनेश कुमार नवल से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की

न्यूजलाइन नेटवर्क , सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ : आबकारी आयुक्त सह सचिव आर शंगिता और कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में विगत बुधवार को आबकारी विभाग वृत्त सरसीवा द्वारा कारवाई की गई। टीम को ग्राम गश्त के दौरान सूचना मिली कि ग्राम धनगांव थाना सरसीवा में मुनेश कुमार नवल अपने अधिपत्य के मकान में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर मदिरा को अपने घर में तथा आसपास के गावो में थोक मात्रा में विक्रय किया जाता है।

सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ ग्राम धनगांव में पहुंचे और बताए गए मकान में गवाह एवम आबकारी टीम के साथ उपस्थित हुए। मकान के सामने वाहन को रुकता देख कर मुनेश कुमार नवल एवम उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा मकान का मुख्य द्वार बंद करने एवम मकान में रखे महुआ शराब के समान तरल को फेकने का प्रयास किया गया किंतु आबकारी टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे एवम उसके परिवार के सदस्यों को ऐसा करने से मना करते हुए उनको समझाइस दी गई तथा उनको सूचना के संबंध में अवगत करवाया गया। सर्वप्रथम मुनेश एवम अन्य गवाहों के समक्ष समस्त आबकारी टीम ने तथा टीम के द्वारा प्रयुक्त वाहन की तलाशी दी गई।

तलाशी में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाए जाने पर मकान स्वामी के अनुमति से मकान में प्रवेश कर विधिवत रूप से मकान बाड़ी बरामदा आदि की तलाशी ली गई। मकान की तलाशी में 02 मिट्टी से निर्मित भट्टी एवम महुआ शराब को बनाने के लिए प्रयुक्त बर्तन व महुआ शराब को पैक करने के लिए पॉलीथीन की झिल्लियों को पाया गया। इसके पश्चात बाड़ी में महुआ लाहन की गंध युक्त प्लास्टिक के खाली जारिकेन पाए गए। आसपास की गहन तलाशी ली गई, तब मकान के बाहरी बरामदे के पास से 03 नग 05-05 लीटर की क्षमता वाले छोटे प्लास्टिक के डिब्बे में भरा 15 लीटर, 01 नग 15 लीटर की क्षमता वाले पीले रंग के जारिकीन में भरा 15 लीटर , 01 नग 20 लीटर की क्षमता वाली सफेद रंग की जारिकिन में भरी 20 लीटर इस तरह कुल 05 प्लास्टिक के डिब्बे में भरा हुआ कुल 50 लीटर कच्ची महुआ शराब के समान तरल को बरामद किया गया। मौके पर ही बरामद तरल का परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब का होना पाए जाने पर अवैध कच्ची महुआ शराब एवम उसके आसवन में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों को कब्जा आबकारी लिया गया।

आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) (च), 34(2) 59 (क) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लेकर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक विपिन कुमार पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन,धनेश्वर राव मगर एवम सुरक्षा गार्ड लोचन साहू तथा ड्राइवर रामदुलार पटेल का विशेष योगदान रहा।

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