राहुल सिंह राठौर, न्यूज़लाइन नेटवर्क, अमृतपुर/फर्रुखाबाद :
ग्राम पंचायत डबरी के उचित दर विक्रेता संबंध्द ग्राम पंचायत राजेपुर राठौरी के कोटेदार धर्मजीत ने उप जिलाधिकारी श्री रविंद्र सिंह तहसील अमृतपुर से शिकायत की थी।कि स्वर्गीय रमेशचंद्र उचित दर विक्रेता के परिजन के द्वारा अवशेष राशन नहीं दिया गया है| तेज तर्रार उप जिलाधिकारी अमृतपुर श्री रविंद्र सिंह द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच तेज तर्रार पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी अमृतपुर द्वारा कराई गई। पूर्ति निरीक्षक अमृतपुर मौके पर पहुंचे और ग्राम पंचायत डबरी के पंचायत घर में ग्राम वासियों के बयान दर्ज किए।जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत डबरी की राशन दुकान का संचालन कोटेदार के भतीजे साहिल सक्सेना द्वारा किया जाता था।और वह राशन भी कम देता था।
उक्त जांच आख्या उप जिलाधिकारी अमृतपुर को प्रेषित करने पर साहिल सक्सेना को तीन बार अपना पक्ष रखने एवं राशन ट्रांसफर करने हेतु बार-बार नोटिस जारी की गई।फिर भी साहिल सक्सेना द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत डबरी के कार्डधारकों को हो रही समस्या के कारण अंततः उप जिलाधिकारी श्री रविंद्र सिंह द्वारा निर्देशित करने पर पूर्ति निरीक्षक श्री अमित चौधरी ने साहिल सक्सेना के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद अनुमोदन पश्चात दिनांक 29 दिसंबर 2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। उप जिलाधिकारी अमृतपुर ने बताया कि यदि किसी विक्रेता के द्वारा अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसी के साथ-साथ जिला पूर्ति अधिकारी श्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि यदि कोटेदार घटतौली संबंधी अनियमितता करता है।तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पूर्ति निरीक्षक अमृतपुर अमित चौधरी नें बताया है जो भी विक्रेता शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करेगा या गरीब का शोषण करेगा या गरीब को राशन का वितरण नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी समय समय पर वह गरीबों और बेसहारा लोगों को यथासंभव सहायता भी किया करते हैं।