रतनपुर पमारान में अवैध चिकित्सा पर प्रहार, बंगाली क्लीनिक सीज

तीन दिन में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश, अन्यथा मेडिकल एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा

न्यूज़लाइन नेटवर्क अमृतपुर फर्रुखाबाद

विकासखंड राजेपुर की ग्राम पंचायत रतनपुर पमारान में कथित रूप से अवैध रूप से संचालित बंगाली क्लीनिक के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को नोटिस जारी कर सीज कर दिया है। यह कार्रवाई मामले के प्रकाश में आने और स्थानीय स्तर पर उठे सवालों के बाद की गई।

गौरतलब है कि रतनपुर पमारान में पिछले कई महीनों से एक बंगाली डॉक्टर द्वारा क्लीनिक संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। ग्रामीणों का आरोप था कि बिना आवश्यक मानकों और वैध दस्तावेजों के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने की आशंका बनी हुई थी। इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया।प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रमित राजपूत ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित क्लीनिक का निरीक्षण कराया। जांच के दौरान आवश्यक अभिलेख एवं मानकों में अनियमितताएं पाए जाने पर क्लीनिक संचालक को नोटिस जारी किया गया तथा क्लीनिक को सीज कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों ने विभागीय कदम का स्वागत करते हुए अवैध रूप से संचालित अन्य क्लीनिकों की भी जांच कराने की मांग की है।

वर्जन :

“शिकायत और जांच के आधार पर संबंधित क्लीनिक को नोटिस जारी कर सीज किया गया है। क्लीनिक संचालक को तीन दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अवैध चिकित्सा गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है।”

— प्रमित राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजेपुर, फर्रुखाबाद

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